नागौर,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में वृद्धावस्था, विधवा, परित्यकता, दिव्यांग पेंशन दी जाती है। इन लाभार्थियों को प्रत्येक वर्ष 31 दिसबंर तक भौतिक सत्यापन करवाना आवश्यक होता है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक जगदीश चांगल ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों को इस माह के अंत तक जीवित होने के प्रमाण के तौर पर भौतिक सत्यापन करवाना होगा अन्यथा पेंशन रूक जायेगी। उन्होंने बताया कि सत्यापन करवाने के लिए अब केवल 10 दिन शेष है। जिले में 2 लाख 67 हजार 273 पेंशनर्स है जिनमें से अब तक केवल 1 लाख 11 हजार 437 पेंशनर्स ने ही सत्यापन करवाया है जबकि 1 लाख 55 हजार 836 पेंशनर्स का सत्यापन अब भी शेष है। उप निदेशक ने बताया कि सत्यापन से शेष रहे पेंशनर्स द्वारा निर्धारित तिथी तक सत्यापन नहीं कराने की स्थिति में उनकी पेंशन अटक सकती है।
ऐसे करा सकतें है सत्यापन
सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक ने बताया किहै पेंशनर्स ई मित्र कियोस्क / राजीव गांधी सेवा केन्द्र / ई मित्र प्लस आदि केन्द्रो पर अंगुली की छाप से सत्यापन करवा सकते है। इसके अलावा पेंशनर्स अपने मोबाईल फोन में पेंशन सत्यापन हेतु विकसित मोबाइल एप्प के माध्यम से फेस रिकाग्निशन के आधार पर भी अपने घर बैठे भी सत्यापन करवा सकते है। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त जिन पेंशनर्स का भौतिक सत्यापन उक्त विधियो से ना हो वे अपने पेंशन स्वीकृता अधिकारी उप खण्ड अधिकारी / विकास अधिकारी के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर रजिस्टर्ड मोबाईल नबर पर ओटीपी के माध्यम से भी सत्यापन करवा सकते है।